नई दिल्ली। दिव्यांगजनों का बस का सफर आसान बनाने के लिए बसों में उन्हें प्राथमिकता वाली सीटें, ह्वील चेयर को बस में लाने तथा उसको रखने की व्यवस्था के साथ ही बैसाखी या छड़ी जैसी विशेष सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएगी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बसों में दिव्यांगजनों को विशेष सुविधाएं देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में किए गये संशोधन को अधिसूचित कर दिया है। इस नियम के लागू होने के बाद फिटनेस के समय ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बस में यह सारी सुविधाएं हों। नयी व्यवस्था अगले साल एक मार्च से प्रभावी होगी।
मंत्रालय के अनुसार इस नियम के तहत दिव्यांगजनों के लिए बसों में प्राथमिकता वाली सीटें, संकेत,बैसाखी-विशेष किस्म की छड़ी, वॉकर, हैंड रेल-स्टैनचेन, प्राथमिकता वाली सीटों पर सुरक्षा के लिए नियंत्रक उपाय, व्हील चेयर को बस में लाने, रखने तथा उसे लॉक करने की व्यवस्था आदि शामिल है।
सरकार का कहना है कि उसने इस साल 24 जुलाई को संशोधन के प्रस्तावों पर लोगों से सुझाव और टिप्पणियां मांगी थीं। यह सुझाव उन लोगों से मांगे गये थे जो इससे प्रभावित हो सकते हैं। प्रस्तावित मसौदे पर सभी पक्षों के सुझाव और आपत्तियों पर गंभीरता से विचार करने के बाद इसे अधिसूचित किया गया है।
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