कोलकाता | West Bengal Firecrackers Ban Removed: पश्चिम बंगाल के लोग भी अब दिवाली 2021 (Diwali 2021) सहित छट पूजा (Chhat Puja) पर आतिशबाजी (Firecrackers) कर सकेंगे। पश्चिम बंगाल में पटाखों पर पूरी तरह से लगाई गई रोक के आदेश को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने निरस्त कर दिया है। पटाखों पर बैन का आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने दिया था। जिसे आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है।
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West Bengal Firecrackers Ban Removed: 29 अक्टूबर को कलकत्ता हाई कोर्ट ने किए थे पटाखे बैन
कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक सामाजिक कार्यकर्ता रोशनी अली की याचिका पर सुनवाई करते हुए 29 अक्टूबर को राज्य में किसी भी तरह के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इन्हें फोड़ने पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि सड़कों पर बिक रहे पटाखों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल हुआ है इसका पता लगा पाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इसलिए हर तरह के पटाखों पर रोक लगाना ही बेहतर है।
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7 लाख लोगों के सामने आजीविका का संकट
कलकत्ता हाई कोर्ट की रोक के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। पश्चिम बंगाल के पटाखा कारोबारियों की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा कि, कलकत्ता हाई कोर्ट ने पटाखों पर पूरी तरह रोक लगा कर इस व्यापार से जुड़े 7 लाख लोगों के सामने आजीविका का संकट खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसने पूरे देश में ग्रीन पटाखों को अनुमति दी है। इससे अलग इतना सख्त आदेश देने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट के पास कोई बड़ी वजह होनी चाहिए थी, जो कि दिखाई नहीं दी।
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पश्चिम बंगाल में खुशियों के पटाखे! अब जमकर कर सकेंगे आतिशबाजी, बैन हटा
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