नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आंदोलन कर रहे किसानों की एक और मांग स्वीकार कर ली है। सरकार ने खेत में पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। गौरतलब है कि पराली जलाने की वजह से दिल्ली और एनसीआर सहित कई इलाकों में वायु प्रदूषण में इजाफा होता है। इसी वजह से पराली जलाने को अपराध बनाया गया था और हजारों किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे।
अब केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि सरकार ने इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। तोमर ने तीनों कानूनों को वापस लिए जाने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू होने से पहले शनिवार को कहा कि सरकार ने किसानों द्वारा पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। तोमर ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने के मसले पर कहा कि यह राज्यों का विषय है, इसलिए इन मामलों पर संबंधित राज्य सरकारें फैसला करेंगी।
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नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी देने के लिए प्रधानमंत्री ने कमेटी बनाने की घोषणा की है, उनकी रिपोर्ट आते ही उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सरकार कृषि कानून वापसी बिल पेश करने जा रही है। सोमवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बिल पेश करेंगे। उसी दिन सदन में कृषि कानूनों की वापसी विषय पर चर्चा होगी और इसे पास कराया जाएगा। भाजपा और कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को व्हीप जारी कर सदन में मौजूद रहने को कहा है।
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