नई दिल्ली | Bank's Lockers Rule By RBI : हाल में भारत सरकार की ओर से बैंकिग क्षेत्र में कई बड़े और अहम निर्णय लिये गए हैं. कुछ दिनों पहले ही वित्त मंत्री ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि अब बैंकों के दिवालिया होने पर इंश्योर्ड अमाउंट ₹500000 ग्राहक को दिया जाएगा. एक बार फिर से भारतीय रिजर्व बैंक में बैंक कस्टमर को बड़ी राहत देते हुए लॉकर संबंधी गाइडलाइन जारी किए हैं. इसके अनुसार 1 जनवरी 2020 से बैंक लॉकर से किसी भी प्रकार की चोरी होने पर बैंकों को इसका 100 गुना हर्जाना ग्राहकों को चुकाना होगा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में रिजर्व बैंक को दिशा निर्देश दिया था कि 6 महीने के अंदर बैंक लॉकर के लिए नए नियम बनाए जाएं. इसी के तहत ये नियम बनाए गए हैं.
क्या होगा फायदा
Bank's Lockers Rule By RBI : पहले लॉकर से सामान गायब होने के बाद ग्राहकों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. नए नियम के संदर्भ में रिजर्व बैंक का कहना है कि अब बैंक वाले यह नहीं कह सकते कि लॉकर से सामान गायब होने के पीछे उनकी जिम्मेवारी नहीं है. रिजर्व बैंक में साफ कर दिया कि आगलगी, चोरी, सेंधमारी, डकैती या फिर बैंक कर्मचारी की जालसाजी के कारण यदि लॉकर से ग्राहकों के सामान चोरी होते हैं तो उसकी सारी जिम्मेवारी बैंक की होगी. रिजर्व बैंक ने कहा है कि इन स्थितियों में बैंक को लॉकर के सालाना किराए से 100 गुणा राशि के बराबर भुगतान करना पड़ेगा.इसे भी पढ़ें - Tokyo Olympic 2021 Medal : Neeraj Chopra के खेल ‘Javelin throw’ में जीता हुआ मेडल किया नीलाम, जानें क्या है कारण…