रिपोर्टर डायरी

सुधा भारद्वाज की अद्भुत संर्घष दास्ता

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सुधा भारद्वाज की अद्भुत संर्घष दास्ता
उनका जन्म बोस्टन, अमेरिका में हुआ है। उनके माता-पिता उन दिनों अमेरिका में ही थे मगर 18 साल की आयु में वे अमेरिकी नागरिकता छोड़कर भारत आए। उन्होंने आईआईटी कानपुर में दाखिला लेकर अपनी गणित की पढ़ाई शुरु की... कानून की डिग्री लेने के बाद उन्होने कई मानवाधिकार संबंधी जनहित मामले देखे। वे बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर मजदूरों की फर्जी हत्याओ के मामले साहस से लड़ती रही है। उनमें एक मानवाधिकार वकील के सभी गुण है। (Sudha Bhardwaj struggle story) गरीबों और मजदूरों की वकील के नाम से मशहूर जानी मानी वकील व मानवाधिकार कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज हाईकोर्ट द्वारा जमानत पर रिहा किए जाने के आदेश के बाद फिर चर्चा में है। वे एक जानी मानी हस्ती हैं। वे भारत में पैदा न होने के बावजूद यहां गरीबी से जुझ रहे लोगों की आवाज उठाना पसंद करती हैं। उनका जन्म बोस्टन, अमेरिका में हुआ है। उनके माता-पिता उन दिनों अमेरिका में ही थे मगर 18 साल की आयु में वे अमेरिकी नागरिकता छोड़कर भारत आए। उन्होंने आईआईटी कानपुर में दाखिला लेकर अपनी गणित की पढ़ाई शुरु की। वे उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश के मजदूरों की हालात से चितिंत थी। उन्होंने अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ इलाके में 1980 में मुक्ति मोर्चा में शामिल होकर गरीबों के लिए काम करना शुरु कर दिया। उनका कहना था कि राज्य का यह प्राकृतिक रुप से समृद्ध इलाका है बावजूद इसके गरीबों से भरा हुआ है। हर व्यक्ति तक राज्य की समृद्धता का फायदा नहीं पहुंच रहा है इसलिए उन्होंने गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष शुरु किया। क्योंकि उन लोगों के साथ भ्रष्ट नेता व मनमानी करने वाली कंपनियां इंसाफ नहीं कर रही है। कुछ वर्षों तक बिलासपुर में रहने के बाद सुधा भारद्वाज दिल्ली के नेशनल लॉ इंस्टीटयूट में विजिटिंग प्रोफेसर बन कर पढ़ाने लगी। उनका जोर आदिवासियों के अधिकारों, भूमि अधिग्रहण व गरीबी पर होता था। सुधा की माँ कृष्ण भारद्वाज जानी माने शिक्षाविद व अर्थशास्त्री है। दोनों मां—बेटी काफी समय तक जेएनयू में एक साथ गणित में एमएस करने के बाद छत्तीसगढ़ चले गए। वहां खान मजदूरों के लिए छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के साथ काम करने लगे। उन्होंने शंकर गुहा नियोगी के साथ मिलकर काफी काम किया व महिला मुक्ति मोर्चा के अंर्तगत महिलाओं को एकजुट किया। उस समय वे भिलाई के मजदूरों के बीच अकेली पढ़ी लिखी महिला हुआ करती थी। उन्हें उनके मामलों को लड़ने के लिए वकीलों से लगातार मिलना जुलना होता था। अतः उन्होंने खुद वकालत की पढ़ाई शुरु की और 2000 में पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके मुकदमे लड़ने लगी। उन्होंने बेसहारा मजदूरों के लिए जनहित नामक संगठन बनाया। उनके माता-पिता दोनों ही जाने माने बुद्धिजीवी अर्थशास्त्री है। उनकी मां कृष्णा भारद्वाज ने सेंटर फार इकोनामिक स्टडीज एंड प्लानिंग की जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय में स्थापना की है। आईआईटी कानपुर से पांच साल व इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स कोर्स पूरा करने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल में अध्यापन का काम भी किया। उनकी संपत्ति को लेकर अंदाजे ही लगाए जाते हैं। ऐसा अनुमान है कि उनकी कुल संपत्ति 10-50 लाख रुपए के बीच है। 1 नवंबर 1961 को अमेरिका में जन्मी सुधा भारद्वाज के पिता रंगनाथ भारद्वाज भी एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने अपनी पत्नी कृष्णा भारद्वाज के साथ अमेरिका में अर्थशास्त्र में पीएचडी की व जब सुधा भारद्वाज काफी बड़ी हो गई तभी उनके माता-पिता का तलाक हो गया। उनकी मां ने ही उन्हे पाला। उनका कहना है कि उन्नाव में एक हड़ताल के दौरान उन्हें दलित समाज की महिलाओं के साथ भेदभाव के गहरे अनुभव हुए।   रायुपर के रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री लेने वाली सुधा भारद्वाज अब इतनी अनुभवी है कि उन्होने कई मानवाधिकार संबंधी जनहित मामले देखे। उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वकालत भी की व 2001 में हाईकोर्ट ने उन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट लीगल अथारटी का सदस्य मनोनीत किया। वे बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर मजदूरों की फर्जी हत्याओ के मामले साहस से लड़ती रही है। उनमें एक मानवाधिकार वकील के सभी गुण है।  जिन लोगों के लिए वे लड़ रही थी उन्होंने उनको हिम्मत दी। उन्होंने कहा कि दो तरह की लड़ाई होती है- कागज की लड़ाई व सड़क की लड़ाई। अगर आप केवल कागज की लड़ाई लड़ेंगे तो आपको ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी अतः आपको सड़क पर भी अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी।   Read also आजादी से पहले पत्रकारिता थी निर्भीक! हाल में जब मुंबई होईकोर्ट द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां रोधक कानून (यूपीपीए) के तहत गिरफ्तार की गई सुधा भारद्वाज के जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश हुआ तो उससे एक नया विवाद खड़ा हुआ। एक दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुधा भारद्वाज को डिफॉल्ट जमानत दी थी क्योंकि गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम (यूपीपीए) के तहत उनकी हिरासत एक सत्र अदालत द्वारा बढ़ा दी गई थी जिसके पास ऐसा करने की कोई शक्ति नहीं थी। सत्र न्यायाल को सुधा भारद्वाज की हिरासत को 90 दिन से ज्यादा के लिए बढ़ाने का अधिकार नहीं था। कानून अपराध दंड संहिता में यह प्रावधान है कि एक निश्चित अवधि तक ही किसी अभियुक्त को अपनी हिरासत में रख सकते हैं। अगर उस अवधि में जांच एजेंसी अपनी जांच पूरी नहीं कर पाती है तो अभियुक्त को जमानत पर रिहा होने का अधिकार मिल जाता है। यह कानून का तकनीकी आधार डिफाल्ट कहलाता है। अपराध दंड संहिता के प्रावधानों के तहत उम्र कैद की सजा संभावना वाले व्यक्ति के खिलाफ जांच करने वाली एजेंसी को अभियुक्त की 90 दिनों तक हिरासत का अधिकार है। हालांकि यूपीपीए के तहत हिरासत की अवधि को 180 दिनों तक बढ़ा सकते हैं। एल्गार परिषद मामले में यह सवाल उठा कि सुधा की हिरासत बढ़ाने का फैसला जिस अदालत ने किया उसे क्या ऐसा करने का अधिकार था? सुधा भारद्वाज की दलील थी कि जिस अदालत ने उसकी हिरासत की अवधि बढ़ाई उसे ऐसा करने का अधिकार ही नहीं था। सूचना के अधिकार के तहत सुधा ने हासिल की गई जानकारी का लाभ उठाते हुए कहा कि जिस सत्र न्यायाधीश ने उसकी हिरासत की अवधि बढ़ाई उसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी कानून के तहत विशेष जज नियुक्त नहीं किया था। एनआई की दलील थी कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए न्यायाधीश या अदालतों को इस तरह के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार है। अदालतों के न होने पर सत्र न्यायाधीश को भी यह मामले सुनने का अधिकार मिल जाता है। जबकि हाईकोर्ट का मानना था कि हिरासत की अवधि बढ़ाया जाना गैर-कानूनी था उन्होंने कहा कि चूंकि सिर्फ सुधा भारद्वाज ने ही इस आदेश को चुनौती दी थी इसलिए दूसरे मामले में गिरफ्तार किए गए बाकी लोगों को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता हैं। हालांकि हाल में सुप्रीम कोर्ट में अपील पर अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए है। अब वे जेल से बाहर है और अपने परिवार के साथ समय बिता रही है।  
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