adani bribery case: भारतीय कारोबारी गौतम अडानी और अन्य लोगों से जुड़े मामलों की सुनवाई एक साथ होगी।
न्यूयॉर्क की एक अदालत ने गौतम अडानी समेत अन्य लोगों के खिलाफ अरबों रुपए के घूस और फ्रॉड से जुड़े आरोप के तीन मामलों की सुनवाई एक साथ करने के आदेश दिए हैं।
अदालत ने आदेश दिया कि इन मामलों की सुनवाई एक संयुक्त मुकदमे में एक साथ की जाएगी।
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अडानी के खिलाफ जिन मामलों की सुनवाई एक साथ की जाएगी उनमें यूएस बनाम अडानी व अन्य (अडानी के खिलाफ आपराधिक मामला), सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी एसईसी बनाम अडानी व अन्य (अडाणी के खिलाफ सिविल केस) और एसईसी बनाम कैबनेस (अन्य आरोपियों के खिलाफ सिविल केस) शामिल हैं।
कोर्ट ने यह फैसला इसलिए किया है क्योंकि उसने पाया है कि ये मामले एक जैसे आरोप और लेन देन से जुड़े हुए हैं।(adani bribery case)
अदालत ने कहा है कि तीन मामलों की एक साथ सुनवाई का यह फैसला न्यायिक कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।
यह सभी मामलों को जिला जज निकोलस जी गरौफिस को सौंपा जाएगा, जो अडानी के खिलाफ आपराधिक मामले भी देख रहे हैं। कोर्ट के कर्मचारियों को मामलों का पुनः आवंटन करने का निर्देश दिया गया है।
इससे पहले 21 नवंबर 2024 को यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस की ओर से कहा गया था कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा ठेका हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर यानी तब उस डॉलर की कीमत के हिसाब से करीब 22 सौ करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे थे।
यह मामला अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में यह केस दर्ज हुआ था।
बुधवार यानी 20 नवंबर को इसकी सुनवाई में गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल कैबेनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है।