केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में दवा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और व्यापार को आसान बनाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के नवी मुंबई हवाई अड्डे को ‘औषधि नियमावली, 1945’ के तहत दवाओं के आयात की मंजूरी दी है। एक आधिकारिक बयान में बुधवार को यह जानकारी दी गई।
मंत्रालय के बयान के अनुसार, औषधि नियमावली-1945 के नियम 43ए में किए गए संशोधन के बाद, अब नवी मुंबई को उन हवाई अड्डों की सूची में शामिल कर लिया गया है जिनके जरिए देश में दवाएं आयात की जा सकती हैं।
अधिकारियों ने बताया कि औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम-1940 के प्रावधानों के तहत दवा तकनीकी परामर्श बोर्ड से परामर्श के बाद यह गजट अधिसूचना जारी की गयी।
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उन्होंने बताया कि नवी मुंबई हवाई अड्डे को सूची में जोड़ने के साथ ही देश में दवाइयों के आयात के लिए हवाई, समुद्री, सड़क और रेल मार्गों से अधिसूचित प्रवेश बंदरगाहों की कुल संख्या बढ़कर 42 हो गई है।
बयान में कहा गया है कि इस संशोधन से दवाइयों की खेप की आवाजाही आसान होने, पारगमन संरचना मजबूत होने और भारत में दवाइयों के आयात के लिए एक नया विकल्प जुड़ने से आयातकों को अधिक सहूलियत होने की उम्मीद है।
इसमें कहा गया है कि यह पहल नियामकीय ढांचे को मज़बूत करने, व्यापार को आसान बनाने और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के साथ-साथ आयातित दवाओं की प्रभावी नियामकीय निगरानी सुनिश्चित करने की सरकार की लगातार कोशिशों के अनुरूप है।
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