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केजरीवाल को राहत नहीं मिली

Kejriwal

नई दिल्ली। शराब नीति में हुए कथित घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली है। विशेष अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत तीन मई तक बढ़ा दी है। मंगलवार, 27 अगस्त को वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तिहाड़ जेल से ही सुनवाई में शामिल हुए थे।

केजरीवाल के मामले में सीबीआई ने अदालत को बताया है कि शराब नीति में घोटाले के तहत साउथ ग्रुप से केजरीवाल को जो पैसे मिले थे उनका इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया। एजेंसी ने मंगलवार को बताया कि केजरीवाल ने सुनिश्चत किया था कि गोवा में हर उम्मीदवार को 90 लाख रुपए मिलें। एजेंसी के मुताबिक केजरीवाल ने पार्टी के उम्मीदवारों से कहा था कि उनको फंड की चिंता करने की जरुरत नहीं है। एजेंसी के मुताबिक आप नेता दुर्गेश पाठक के जरिए पैसे भेजे गए।

बहरहाल, मंगलवार को सुनवाई में सीबीआई ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने एक हफ्ते ही हिरासत बढ़ाई। इससे पहले 20 अगस्त को विशेष अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर चुकी है। गौरतलब है कि केजरीवाल को ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। लेकिन सीबीआई का मामला अभी लंबित है। सीबीआई ने केजरीवाल को बाद में गिरफ्तार किया था। बहरहाल, 23 अगस्त को सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि उन्हें शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक पर केस चलाने की मंजूरी मिल गई है।

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