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बृजभूषण को जमानत, पुलिस ने नहीं किया विरोध

नई दिल्ली। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह को नियमित जमानत मिल गई है। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों की ओर से उनके खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न के मामले में नियमित जमानत दे दी है। दिल्ली  पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह की जमानत के अनुरोध का विरोध नहीं किया गया। पुलिस ने सिर्फ कुछ शर्तें लगाने की बात कही। सो, अदालत ने विदेश नहीं जाने सहित कुछ अन्य शर्तों के साथ उनको जमानत दे दी।

इससे पहले दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत ने सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया। गुरुवार की शाम को चार बजे अदालत ने फैसला का ऐलान किया और बृजभूषण की जमानत मंजूर कर ली। नियमित जमानत के लिए बृजभूषण शरण सिंह के अनुरोध का विरोध करते हुए पहलवानों की ओर से पेश वकील ने अदालत से कहा कि वे एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और मामले में गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। वकील ने कहा कि उनको बताया जाना चाहिए कि वे शिकायतकर्ताओं या गवाहों से संपर्क नहीं कर सकते। इस पर भारतीय कुश्ती संघ के वकील राजीव मोहन ने जवाब दिया कि बृजभूषण सिंह से कोई खतरा नहीं होगा।

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