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दिल्ली दंगा मामले में पांच और दोषी

हत्याकांड

नई दिल्ली। 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में पांच और आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने पांच और आरोपियों को दोषी ठहराया। सोमवार को इसकी जानकारी सामने आई। अदालत ने भजनपुरा पेट्रोल पंप हिंसा मामले में फैसला सुनाते हुए माना कि आरोपियों की भीड़ ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर पथराव और हमला किया था।

इस ताजा फैसले के बाद दिल्ली दंगों से जुड़े अलग अलग मामलों में अब तक कुल 26 आरोपियों को अदालत दोषी ठहरा चुकी है। हालांकि, अदालत ने अपने फैसले में पेट्रोल पंप में आग लगाने के आरोप से सभी पांचों को बरी कर दिया। कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह ने आरिफ, मोहम्मद खालिद, अब्दुल सत्तार, तनवीर अली और हुनैन को दोषी ठहराया।

अदालत ने नौ सितंबर को आदेश दिया था लेकिन इसकी जानकारी सोमवार को सामने आई। कोर्ट ने अभी सजा का ऐलान नहीं किया है। अदालत ने जिन मामलों में इनको दोषी ठहराया है वे सभी आरोप आईपीसी की धारा 147, 152, 186 और 353 के तहत लगाए गए थे। गौरतलब है कि दिल्ली में फरवरी, 2020 में हिंसा भड़की थी। इसमें 53 लोगों की मौत हुई थी। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि दोषियों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके और उनका हमला इतना हिंसक था कि पुलिसकर्मियों को भागना पड़ा था।

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