केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शहजाद भट्टी नेटवर्क को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है।
गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह नेटवर्क सीमा पार हथियार, विस्फोटक और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल है।
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इसके अलावा, यह युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए उकसाने, भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सामुदायिक सौहार्द को निशाना बनाने के साथ-साथ घृणास्पद डिजिटल सामग्री प्रकाशित करने में भी शामिल है।
अधिसूचना के अनुसार यह कार्रवाई यूएपीए की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गयी है। यह नेटवर्क कथित रूप से पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी आईएसआई से जुड़ा है। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और राज्य पुलिस बलों ने 14 राज्यों में एक संयुक्त अभियान चलाकर इस नेटवर्क के 200 से अधिक गुर्गों को गिरफ्तार किया था।
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