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मोदी की मां का वीडियो हटाने का आदेश

पटना। कांग्रेस पार्टी ने एआई से बनवाया एक वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट किया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां उनको फटकार लगा रही हैं। पटना हाई कोर्ट ने कांग्रेस को निर्देश दिया है कि वह अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यह वीडियो फौरन हटाए। हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पीबी भजंथरी ने यह आदेश विवेकानंद सिंह की याचिका पर दिया। इसमें कहा गया कि ऐसी सामग्रियों का प्रसार तुरंत रोका जाए और सभी प्लेटफॉर्म से हटाया जाए।

याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को पार्टी बनाया गया है। बहरहाल, इस मामले में राहुल गांधी, फेसबुक, ट्विटर और गूगल को भी नोटिस जारी किया गया है। गौरतकलब है कि 11 सितंबर को बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह वीडियो डाला था। भाजपा ने इसे शर्मनाक बताया था। 14 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने एफआईआर भी दर्ज कराई थी।

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