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कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए किसानों के ऋणों पर ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दी

Budgam, May 24 (ANI): Women farmers during paddy sowing in a field, in Budgam on Saturday. (ANI Photo)

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान किसानों को ऋण के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस) के तहत छूट को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, आवश्यक निधि व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई।

‘एमआईएसएस’ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

इस योजना के तहत, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक ऋण 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर मिलते हैं, जिसमें पात्र ऋण देने वाली संस्थाओं को 1.5 प्रतिशत ब्याज छूट प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, ऋण का समय पर भुगतान करने वाले किसान शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) के रूप में 3 प्रतिशत तक के प्रोत्साहन के पात्र होते हैं, जिससे केसीसी ऋणों पर उनकी ब्याज दर प्रभावी रूप से 4 प्रतिशत हो जाती है।

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केवल पशुपालन या मत्स्य पालन के लिए लिए गए ऋणों पर ब्याज लाभ 2 लाख रुपए तक लागू है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, योजना की संरचना या अन्य घटकों में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं किया गया है।

देश में 7.75 करोड़ से अधिक केसीसी खाते हैं। कृषि में संस्थागत ऋण के प्रवाह को बनाए रखने के लिए इस समर्थन को जारी रखना महत्वपूर्ण है, जो उत्पादकता बढ़ाने और छोटे और सीमांत किसानों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए किसानों के ऋणों पर ब्याज सब्सिडी को मंजूरी

केसीसी के माध्यम से संस्थागत ऋण वितरण 2014 में 4.26 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर दिसंबर 2024 तक 10.05 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

बयान में कहा गया है कि कुल कृषि ऋण प्रवाह भी वित्त वर्ष 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 25.49 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

अगस्त 2023 में किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ जैसे डिजिटल सुधारों ने क्लेम प्रोसेसिंग में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाया है।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मौजूदा ऋण लागत प्रवृत्तियों, औसत एमसीएलआर और रेपो दर में उतार-चढ़ाव को देखते हुए, ग्रामीण और सहकारी बैंकों को समर्थन देने और किसानों के लिए कम लागत वाले ऋण तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ब्याज छूट दर को 1.5 प्रतिशत पर बनाए रखना आवश्यक है।

बयान में कहा गया है मंत्रिमंडल का निर्णय किसानों की आय को दोगुना करने, ग्रामीण क्रेडिट इकोसिस्टम को मजबूत करने और समय पर और किफायती ऋण पहुंच के माध्यम से कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।

Pic Credit : ANI

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