नई दिल्ली। ‘एक देश, एक चुनाव’ का बिल सरकार सोमवार को संसद में पेश करेगी। लोकसभा के साथ ही सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए सरकार दो बिल पेश करेगी। ये दोनों बिल गुरुवार, 12 दिसंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूर किए गए थे। बताया गया है कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जन राम मेघवाल सोमवार को ‘एक देश, एक चुनाव’ के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश करेंगे। संविधान संशोधन के जरिए एक नया अनुच्छेद जोड़ने और तीन अनुच्छेदों में संशोधन किया जाएगा।
सरकार ‘एक देश, एक चुनाव’ के मसले पर आम सहमति बनाना चाहती है, इसलिए बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजे जाने की संभावना है। इसके अलावा दूसरा बिल केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े तीन कानूनों में संशोधन का है। इसमें जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून का भी है। तभी कहा जा रहा है कि इस बिल के जरिए जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव भी पास हो सकता है।
गौरतलब है कि ‘एक देश, एक चुनाव’ पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में दो सितंबर, 2023 को एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने करीब 191 दिनों में सभी संबंधित पक्षों से चर्चा के बाद 14 मार्च, 2024 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। सरकार ने इस साल सितंबर में इस रिपोर्ट को स्वीकार किया और इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर तैयार विधेयक को 12 दिसंबर को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। यह बिल पास होने के बाद 2029 में सभी चुनाव एक साथ कराया जा सकता है।