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दिल्ली में पटाखा बनाने की मंजूरी

New Delhi, May 22 (ANI): A view of the Supreme Court of India, in New Delhi on Thursday. (ANI Photo/Rahul Singh)

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में पटाखा बिकेगा नहीं लेकिन उसे बनाने की मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक आदेश में दिल्ली और एनसीआर में पटाखा बनाने की मंजूरी दे दी। अदालत ने कहा कि जिन विनिर्माताओं के पास ग्रीन पटाखा बनाने के लिए एनईईआराई का परमिट हैं, सिर्फ वे ही पटाखा बना सकते हैं। चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि कोर्ट के अगले आदेश तक दिल्ली और एनसीआर में कोई भी पटाखा नहीं बेचेंगे। अगली सुनवाई आठ अक्टूबर को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा, ‘पटाखों पर पूरी तरह पाबंदी न तो संभव है, न ही यह सही है। हम केंद्र से आग्रह करते हैं कि दिल्ली सरकार, पटाखा बनाने और बेचने वालों सहित सभी हितधारकों से बातचीत करके पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध को संशोधित करने का प्रस्ताव लेकर आएं’। अदालत ने कहा, ‘एक व्यावहारिक समाधान लेकर आएं, जिसे सभी स्वीकार करें’। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन अप्रैल 2025 को दिल्ली और एनसीआर में पटाखों पर पाबंदी पूरे साल तक बढ़ाने का आदेश दिया था। इस फैसले को चुनौती दी गई है, जिस पर सुनवाई चल रही है।

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