सुलतानपुर/लखनऊ। भासुलतानपुर की विशेष सांसद-विधायक अदालत ने सोमवार को राहुल गांधी को मानहानि के मामले में बरी कर दिया। राहुल के खिलाफ स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने शिकायत की थी। उनके वकील संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने राहुल को दोषमुक्त कर दिया।
मामला 2018 में बेंगलुरु की एक चुनावी रैली में अमित शाह पर की गई उनकी टिप्पणी से जुड़ा था। शाह उस समय भाजपा अध्यक्ष थे। बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि राहुल ने यह बयान सद्भावना में दिया था। उनका मकसद किसी की मानहानि करना नहीं था।
शिकायतकर्ता के वकील पांडेय ने फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही। उन्होंने कहा कि आदेश की कॉपी मिलने के बाद उसका अध्ययन करेंगे। पांडेय के मुताबिक, अदालत ने साक्ष्य के तौर पर पेश उनकी सीडी स्वीकार की थी।
फैसले के बाद अदालत परिसर में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और ‘सत्यमेव जयते’ के नारे लगाए। राहुल मुस्कराते हुए अदालत परिसर से बाहर निकले।
