नई दिल्ली। मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अपनी लोकसभा सदस्यता गंवा चुके राहुल गांधी को मानहानि के एक और मामले में अदालत ने तलब किया है। राहुल के साथ साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को भी अदालत ने तलब किया है। प्रदेश बीजेपी की ओर से दायर मामले में अदालत ने तीनों नेताओं को तलब किया है। भाजपा की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि कांग्रेस ने विज्ञापनों के जरिए झूठे दावे कर बीजेपी की छवि खराब की है। अदालत ने इस मामले में दायर याचिका के आधार पर कांग्रेस नेताओं को तलब किया है।
भाजपा के राज्य सचिव केशव प्रसाद की ओर से नौ मई को दायर की गई शिकायत में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में 40 फीसदी कमीशन के आरोपों को लेकर मानहानि का दावा किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि पांच मई, 2023 को समाचार पत्रों में छपे कांग्रेस के विज्ञापन में दावा किया गया था कि तत्कालीन भाजपा सरकार ने 40 प्रतिशत भ्रष्टाचार किया था और पिछले चार वर्षों में डेढ़ लाख करोड़ रुपए लूटे थे।
गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के ही एक मामले में हाल ही में गुजरात की सूरत कोर्ट ने दोषी ठहराया था और दो साल की अधिकतम सजा सुनाई थी। इस मामले में राहुल गांधी को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया और उनकी लोकसभा सीट खाली घोषित कर दी गई है।