नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में हुई सजा पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मानहानि के मामले में सूरत की एक अदालत ने राहुल को दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई थी। हाई कोर्ट ने भी इस सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और साथ ही निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया। राहुल गांधी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच याचिका पर सुनवाई करेगी। राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है ताकि सुप्रीम कोर्ट राहुल की याचिका पर कोई भी फैसला करने से पहले अनिवार्य रूप से उनका भी पक्ष सुने।
मानहानि केस में 23 मार्च 2023 को सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया था। इसमें जो साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है और अदालत ने राहुल को अधिकतम सजा सुनाई। गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में सात जुलाई को फैसला सुनाया था और राहुल गांधी की दो साल की सजा को बरकरार रखा था। राहुल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में जल्दी सुनवाई की अपील की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।