नई दिल्ली। मानहानि मामले में राहुल गांधी को हुई सजा के मामले की जल्दी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सर्वोच्च अदालत शुक्रवार यानी 21 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेगा। मोदी उपनाम वालों पर अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद राहुल की लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई। हाई कोर्ट ने भी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तब राहुल ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। इससे पहले सात जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ा झटका देते हुए मानहानि मामले में मिली सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा कि कांग्रेस नेता के खिलाफ 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। इसके अलावा निचली अदालत के फैसले में कुछ भी गलत नहीं है। गुजरात हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला सही और कानूनी था। इस आदेश में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है।
राहुल गांधी ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने मंगलवार को यह मामला आया। राहुल गांधी के वकील अभिषेक सिंघवी ने इस पर जल्दी सुनवाई की मांग की। वे चाहते थे कि अदालत शुक्रवार या सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए हामी भर दी। गौरतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से राहुल को राहत नहीं मिलती तो उनकी सदस्यता बहाल नहीं होगी और वे अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।