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तत्काल टिकट की कालाबाजारी रोकने का नियम

नई दिल्ली। ट्रेन की तत्काल टिकट में होने वाली कालाबाजारी को रोकने के लिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। नया नियम लागू होने के बाद ट्रैवल एजेंट या कालाबाजारी करने वाले दलाल पहले 10 मिनट तक टिकट नहीं बुक कर पाएंगे। हालांकि उसका भी फायदा आम लोगों को तभी  मिलेगा, जब तत्काल बुकिंग शुरू होने के बाद पहले 10 मिनट तक आईआरसीटीसी की वेबसाइट ठीक से काम करे। अगर साइट धीमी रही या हैंग हो गई तो आम लोगों को फायदा नहीं मिलेगा।

बहरहाल, रेलवे पहले 10 मिनट तक एजेंट्स को रोकने और आधार सत्यापन के बाद ही टिकट बुक करने का फैसला किया है। पहले 10 मिनट में तत्काल टिकट बुकिंग करने के लिए आधार का ई सत्यापन अनिवार्य होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा इस नियम से जरूरतमंद और सही यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिल सकेगा। इससे फर्जी आईडी, एजेंट्स की धांधली और बॉट्स की बुकिंग पर लगाम लगेगी और आम यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलना आसान हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि तत्काल बुकिंग की विंडो खुलने के शुरूआती 10 मिनट में आईआरसीटीसी के अधिकृत एजेंट भी टिकट नहीं बुक कर सकेंगे, जिससे दलालों और बॉट्स की एंट्री बंद होगी। वहीं आधार सत्यापित यूजर्स को टिकट बुकिंग के दौरान ओटीपी मिलेगा, जिसके जरिए उनका ई सत्यापन होगा। तत्काल टिकटों की कालाबाजारी और फर्जी आईडी से बुकिंग रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। रेलवे के मुताबिक, ऑनलाइन तत्काल टिकटों का आधे से ज्यादा हिस्सा विंडो खुलने के 10 मिनट के भीतर ही बिक जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में एजेंट और बॉट्स शामिल रहते हैं।

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