nayaindia Life imprisonment for five accused in the murder case हत्या मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद
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हत्या मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद

ByNI Desk,
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Life imprisonment:- उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की एक अदालत ने हत्या के आठ साल पुराने मामले में पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है और उन पर 34-34 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मुन्नू लाल मिश्र ने शनिवार को बताया कि चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश आनंद शुक्ला ने विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र में आठ साल पहले हुए हत्याकांड में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी करने के बाद शुक्रवार को पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद और 34-34 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

मिश्र के मुताबिक, अहिरन पुरवा निवासी अरविंद कुमार यादव ने सात जून 2015 को विशेश्वरगंज थाने में तहरीर देकर पांच लोगों पर अपने पिता अनोखी लाल की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया था। उन्होंने बताया कि अरविंद की तहरीर पर पुलिस ने विशेश्वरगंज थाने में पांचों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

मिश्र के अनुसार, जांच में पता चला कि मृतक और आरोपी करीबी रिश्तेदार थे तथा उनके परिवार के बीच पुरानी रंजिश थी। उन्होंने बताया कि 2013 में आरोपी पक्ष के एक व्यक्ति की हत्या में अनोखी लाल आरोपी था, जिसका मुकदमा अदालत में विचाराधीन है।

शासकीय अधिवक्‍ता के मुताबिक, शुक्रवार को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश आनंद शुक्ला की अदालत ने गोंडा जिले के कौड़िया गांव निवासी रोशन लाल और रंगलाल तथा बहराइच जिले के विशेश्वरगंज क्षेत्र के रहने वाले रामप्रकाश यादव, नानबाबू यादव और राजकुमार को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद व 34-34 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अधिवक्ता के अनुसार, जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर प्रत्येक दोषी को डेढ़ साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। (भाषा)

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