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सात अक्टूबर तक जमा कर सकेंगे दो हजार के नोट

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने दो हजार रुपए के नोट बैंक में जमा करने की समय सीमा एक हफ्ते बढ़ा दी है। अब इसे सात अक्टूबर तक बैंक में जमा कराया जा सकता है या बैंक से बदलवाया जा सकता है। रिजर्व बैंक ने शनिवार को सरकुलर जारी करके कहा- नोटों की वापसी की प्रक्रिया का तय समय खत्म होने के बाद, रिव्यू के आधार पर दो हजार रुपए के नोट को जमा करने और बदलने की मौजूदा व्यवस्था को सात अक्टूबर 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है।

इससे पहले, रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर तक दो हजार के नोट जमा करने या बदलने की आखिरी तारीख तय की थी और माना जा रहा था कि एक अक्टूबर से इनका मूल्य शून्य हो जाएगा। हालांकि एक दिन पहले खबर आ गई थी कि इसे एक महीने बढ़ा कर 31 अक्टूबर तक कर दिया जाएगा। लेकिन बाजार में बचे हुए दो हजार के नोटों की मात्रा को देखते हुए इसे एक हफ्ते ही बढ़ाने का फैसला किया गया। बाजार में अब सिर्फ 14 हजार करोड़ रुपए मूल्य के दो हजार के नोट बचे हैं।

गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने 19 मई को एक सरकुलर जारी करके 30 सितंबर तक दो हजार के नोट बैंकों में जमा करने या बदलने के लिए कहा था। बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 19 मई 2023 तक कुल 3.56 लाख करोड़ रुपए मूल्य के दो हजार के नोट चलन में थे। इसमें से 29 सितंबर तक 3.42 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट वापस आ चुके हैं। अब सिर्फ 14 हजार करोड़ मूल्य के नोट बाजार में हैं। नवंबर 2016 में एक हजार और पांच सौ रुपए के नोट बंद करने के बाद दो हजार रुपए का नोट बाजार में आया था।

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