Naya India-Hindi News, Latest Hindi News, Breaking News, Hindi Samachar

अफजाल अंसारी की सदस्यता बहाल होगी

नई दिल्ली। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद अफजाल को गैंगेस्टर एक्ट के तहत मिली सजा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने अफजाल अंसारी की दोषसिद्धी पर अस्थायी रोक लगा दी है। इससे अंसारी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो जाएगी। इससे पहले मानहानि के मामले में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, जिससे उनकी सदस्यता बहाल हुई। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैसल को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर सदस्यता बहाल हुई है। 

बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने अफजाल अंसारी की दोषसिद्धी पर अंतरिम रोक लगाने का फैसला दिया। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट  30 जून 2024 तक अफजाल मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला दे। उन्होंने कहा कि गाजीपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। अदालत ने आदेश दिया कि अंसारी सांसद निधि के पैसे का इस्तेमाल कर सकेंगे और संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते है। बसपा सांसद अफजाल अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी के भाई हैं।

अपनी याचिका में अफजाल अंसारी ने 2007 के गैंगस्टर एक्ट मामले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी। उन्होंने राहुल गांधी के मामले का हवाला देकर अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग अदालत से की थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की तरफ से पेश वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा था कि अदालत को मामले के हर पहलू को देखना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी दोषसिद्धि को निलंबित नहीं किया गया तो उनका गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा में प्रतिनिधित्वहीन हो जाएगा।

Exit mobile version