नई दिल्ली। बाटला हाउस मुठभेड़ कांड के दोषी को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने दोषी ठहराए गए आरिज खान की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आरिज खान के लिए मौत की सजा की पुष्टि करने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि बाटला हाउस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के दोषी आरिज खान की फांसी की सजा को हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं माना है। अदालत ने कहा है कि मामले की परिस्थितियां इसे दुर्लभतम मामले की श्रेणी में लाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि घटना के दौरान देश ने एक प्रतिष्ठित पुलिस अधिकारी को खो दिया, जिसने कर्तव्य के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया, उनके योगदान को राष्ट्र कभी नहीं भूलेगा। हालांकि साथ ही अदालत ने कहा कि दिवंगत इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत के लिए किसी विशेष आरोपी को जिम्मेदार ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है।
इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत की ओर से आरिज खान पर लगाए गई जुर्माना राशि 11 लाख को भी कम कर दिया। गौरतलब है कि आरिज खान वर्ष 2008 में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश की अदालतों में हुए धमाकों का मुख्य साजिशकर्ता था। इन धमाकों में 165 लोग मारे गए थे और 535 लोग घायल हो गए थे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला आरिज खान उर्फ जुनैद को स्पेशल सेल की टीम ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था।