प्रयागराज। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण कराने के मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। वाराणसी की जिला अदालत ने सर्वे कराने का फैसला किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए जाएं। हाई कोर्ट में गुरुवार को भी इस मसले पर सुनवाई होगी और गुरुवार को ही फैसला आएगा। तब तक भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई के सर्वेक्षण पर रोक जारी रहेगी।
मामले की सुनवाई गुरुवार को दोपहर बाद साढ़े तीन बजे से फिर से होगी। अदालत ने एएसआई के अधिकारी को गुरुवार को पेश होने का आदेश भी दिया है। सुनवाई के दौरान एएसआई ने हाई कोर्ट में एक हलफनामा दिया है, जिसमें कहा है कि जांच से ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध किया। वकील एसएफए नकवी ने कहा- कानून प्री मैच्योर स्टेज पर एएसआई सर्वे की इजाजत नहीं देता। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील पुनीत गुप्ता ने कहा- कोर्ट सबूत बनाने की अनुमति नहीं दे सकता।
गौरतलब है कि वाराणसी की निचली अदालत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई की शाम पांच बजे तक के लिए रोक लगाई थी। लेकिन हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो पाने की वजह से इसे एक दिन और बढ़ा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से रिट याचिका दाखिल की गई। इस याचिका पर चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने सुनवाई की।