नई दिल्ली। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबडी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को जमानत दे दी है। अदालत ने 50 हजार के मुचलके पर सभी को नियमित जमानत दी। अब 16 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई होगी। उस दिन से मामले में सुनवाई शुरू की जाएगी।
जमानत पर सुनवाई के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि सभी आरोपी बड़े पद पर हैं और ये केस को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि अदालत ने कहा कि उसे ऐसा कुछ नहीं लगता। बुधवार को जमानत पर सुनवाई के दौरान सभी आरोपी अदालत में मौजूद थे। इससे पहले 22 सितंबर को सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित 17 आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया था। सभी को चार अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने को कहा था। इस मामले में कोर्ट ने तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर चार्जशीट भी मंजूर कर ली है। सीबीआई ने पहली बार बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया है।
सुनवाई से पहले दिल्ली पहुंचने पर लालू प्रसाद ने कहा था- सुनवाई होती रहती हैं…हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है, जिससे हमें डरना पड़े। तेजस्वी यादव ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा- मोदी जी के राज में जो सच बोलेगा उसके ऊपर तो कार्रवाई होती ही है…ये एजेंसियों और पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा- ये कोई पहला और आखिरी मामला नहीं है। ये सब चलता रहेगा। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन सब मामलों में कोई दम नहीं है।