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प्रदूषण पर पंजाब सरकार को फटकार

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाए जाने की घटना का जल्दी से जल्दी समाधान निकालने को कहा है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर चला तो मुश्किल होगी। अदालत ने कहा है कि अगर उसका बुलडोजर चलेगा तो 15 दिन तक नहीं रूकेगा। अदालत ने साफ साफ कहा कि सरकार दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय इसका रास्ता निकाले। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में लगातार पांच दिन तक वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई गंभीर श्रेणी में रहा। मंगलवार को इसमें थोड़ा सुधार हुआ लेकिन फिर भी हवा जहरीली बनी रही।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा- ये राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं है। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप बंद कीजिए। ये लोगों की सेहत की हत्या करने की तरह है। आप इस मामले को दूसरों पर नहीं थोप सकते। आप पराली जलाने को क्यों नहीं रोक पाते? इससे पहले पंजाब सरकार के वकील ने कहा था कि पंजाब में 40 फीसदी पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई हैं। राज्य सरकार ने कहा कि वह कदम उठा रही है।

गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले में दिल्‍ली और पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। दिल्‍ली सरकार ने हलफनामे में कहा है कि प्रदूषण को काबू करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। वहीं पंजाब सरकार ने कहा है कि पराली जलाने को रोकने को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नीतिगत मुद्दों में प्रवेश नहीं करते, लेकिन अगर लोग मर रहे हैं, तो हम नीतिगत मुद्दों में प्रवेश करेंगे।

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पराली जलाने को तुरंत रोकें। मुख्य सचिव और डीजीपी ये सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने रोक लगाने के लिए बुधवार को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली सहित राज्यों और केंद्र की बैठक बुलाने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राज्यों के साथ बुधवार को मीटिंग हो। शुक्रवार को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के चेयरमैन को अगली सुनवाई में पेश होने को कहा है।

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