नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAp) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के आधिकारिक आवास पर हुए कथित हमले के मामले में शुक्रवार को दिल्ली की तीस हजारी अदालत (Tis Hazari Court) में अपना बयान दर्ज कराया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कात्यायनी शर्मा कंडवाल ने अपने कक्ष में मालीवाल का बयान दर्ज किया। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास बयान या कबूलनामे को रिकॉर्ड करने का अधिकार है। मालीवाल का बयान दर्ज करने के बाद, दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने गुरुवार देर रात आईपीसी की धारा 323, 354, 506, और 509 के तहत एफआईआर दर्ज की। Swati Maliwal
इसके बाद, एम्स में उनकी मेडिकल जांच भी हुई। दिल्ली महिला आयोग (DCW) की पूर्व अध्यक्ष मालीवाल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि जब वह मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम (Drawing Room) में इंतजार कर रही थीं, तो उनके निजी सचिव विभव कुमार (Vibhav Kumar) आए और बिना किसी उकसावे के उन्हें थप्पड़ मारा और उसके पेट पर मुक्के भी मारे। सोमवार को डीसीपी (नॉर्थ) मनोज कुमार मीणा ने बताया कि सुबह 9.34 बजे सिविल लाइंस थाने में एक पीसीआर कॉल आई, जिसमें कॉलर ने दावा किया कि सीएम केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर मुख्यमंत्री के पीएस विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की है।
यह भी पढ़ें: