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बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा लगाने का आदेश

ByNI Desk,
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कोलकाता। पश्चिम बंगाल में आठ जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव से पहले राज्य के अलग अलग हिस्सों में हो रही हिंसा को देखते हुए हाई कोर्ट ने राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने का आदेश दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग को 48 घंटे के भीतर केंद्रीय बलों के लिए केंद्र से अनुरोध करना होगा। हाई कोर्ट के इस  फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने समीक्षा याचिका दाखिल कर दी है।

इस बीच शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दक्षिण 24 परगना के भांगर पहुंचे, जहां पिछले कई दिनों से हिंसा हो रही है। राज्यपाल के दौरे के बाद पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप तज हो गया है। गौरतलब है कि गुरुवार को नामांकन के आखिरी दिन दक्षिण 24 परगना के भांगर में हिंसा हुई थी। नामांकन के दौरान दक्षिण 24 परगना के अलावा बीरभूम और बांकुरा में भी हिंसा हुई थी। इसके बाद राज्यपाल ने गुरुवार को एक बयान में कहा था कि चुनाव में जीत मतों की गिनती पर आधारित होनी चाहिए न कि शवों की संख्या पर।

राज्यपाल बोस ने हिंसा के मुख्य केंद्र रहे भांगर में बिजॉयगंज बाजार का भी दौरा किया और स्थानीय लोगों व जिला पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से बात की। राज्य में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन गुरुवार को हुई हिंसा में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए और हिंसा के अधिकतर मामले दक्षिण पूर्व कोलकाता से करीब 25 किलोमीटर दूर भांगर से सामने आए हैं, जहां दो लोग मारे गए हैं।

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