कोलकाता। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24, परगना के कृपाखाली इलाके में 10 साल की बच्ची की मौत की मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में रविवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और अदालत ने दोबारा पोस्टमॉर्टम करने का आदेश दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। ममता बनर्जी ने रविवार को इस मामले का हवाला देते हुए कहा कि बलात्कार के मामले में मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए।
बहरहाल, 10 साल की बच्ची के माता पिता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस तीर्थंकर घोष ने लड़की के शव का दूसरा पोस्टमॉर्टम कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने निर्देश में कहा- सोमवार को बरुईपुर कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कल्याणी के एम्स में पोस्टमार्टम कराया जाए।
दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता ने इस मामले में पॉक्सो कानून में केस दर्ज करने और दोषियों को तीन महीने में मौत की सजा देने की मांग की। साथ ही कहा कि अपराध का कोई रंग, जाति या धर्म नहीं होता है। रेप केस का मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। गौरतलब है कि जयनगर के कृपाखाली इलाके के कुलटाली थाना क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने पांच अक्टूबर को बच्ची का शव बरामद किया था। वह चौथी क्लास की छात्रा थी। परिवार ने बच्ची से रेप के बाद मर्डर का आरोप लगाया है। घटना के विरोध में भीड़ ने महिस्मारी पुलिस चौकी में आग लगा दी और पुलिसकर्मियों पर पथराव किया था।