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आरजी कर फैसले से ममता को राहत

RG kar caseImage Source: ANI

RG Kar Rape case: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को बड़ी राहत मिली है।

सियालदह कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में पिछले साल नौ अगस्त को जूनियर डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है।

सीबीआई की जांच के आधार पर विशेष अदालत ने संजय रॉय को दोषी ठहराया और कहा कि सजा का ऐलान सोमवार को किया जाएगा।(RG Kar Rape case)

सोमवार को संजय रॉय को अधिकतम फांसी की या न्यूनतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। उसकी बहन ने कहा है कि परिवार फैसले को चुनौती नहीं देगा।

इस मामले का निपटारा ममता को राहत देने वाला इसलिए है क्योंकि संजय रॉय को दोषी मान कर उसे गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ जांच की शुरुआत कोलकाता पुलिस ने की थी।

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तब पीड़ित जूनियर डॉक्टरों के परिजनों और आरजी कर अस्पताल सहित पश्चिम बंगाल के दूसरे अस्पतालों के जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल किया और कहा कि इसके पीछे बड़ी साजिश है।

ममता सरकार ने आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष का तबादला दूसरे अस्पताल में कर दिया था, जहां उनको अदालत ने निलंबित कराया।

संदीप घोष के ऊपर सबूत मिटाने के आरोप लगे थे। तभी इसके पीछे बड़ी साजिश की बात हो रही थी। कहा जा रहा था कि किसी को बचाने के लिए ममता बनर्जी इसकी जांच सीबीआई को नहीं सौंप रही हैं।

बाद में हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की अनुमति दे दी। अब सीबीआई ने भी वही किया है, जो ममता की पुलिस कर रही थी।

तभी कोलकाता पुलिस अब आरोपों से मुक्त हो गई है और जूनियर डॉक्टरों और परिजनों का गुस्सा सीबीआई के ऊपर है। इस मुद्दे को लेकर कोलकाता की सिविल सोसायटी ममता के खिलाफ हो गया था।

By NI Political Desk

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