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MS धोनी को मिला धोखा, कोर्ट ने दिया नोटिस, जानें मामला

M.S. Dhoni

M.S. Dhoni : महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड हाई कोर्ट से एक नोटिस जारी किया गया है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान को यह नोटिस 12 नवंबर को मिला, जिसमें उनसे धोखाधड़ी के मामले में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है। (M.S. Dhoni)

धोनी ने यह मामला अपने पूर्व साझेदारों मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के खिलाफ दर्ज किया है, जो आरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के निवेशक हैं। धोनी ने 5 जनवरी को यह केस दायर किया था, जिसमें उन्होंने धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे।

मिहिर और सौम्या ने भी इस शिकायत के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिस पर 12 नवंबर को सुनवाई हुई। इस मामले में सुनवाई जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में हुई.

सुनवाई पूरी होने के बाद धोनी को अपना पक्ष रखने का नोटिस भेजा गया, जिसमें उन्हें उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है. (M.S. Dhoni)

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15 करोड़ की धोखाधड़ी मामला

सौम्या दास और मिहिर दिवाकर, जो कि ना सिर्फ धोनी के बिजनेस पार्टनर बल्कि एक अच्छे दोस्त भी रह चुके हैं, उनके खिलाफ पूर्व भारतीय कप्तान ने इस साल जनवरी में जो शिकायत की थी (M.S. Dhoni)

उसमें ये आरोप लगाया था कि दोनों ने उनके नाम का गलत उपयोग किया है और 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी भी की है.IPL 2025 में खेलने के लिए तैयार धोनी जल्दी ही उसकी तैयारियों में भी मशगूल दिखेंगे. CSK ने अगले सीजन के लिए उन्हें 4 करोड़ में रिटेन किया है.

मिहिर-सौम्या की दायर याचिका पर नोटिस (M.S. Dhoni)

मिहिर दिवाकर और सौम्या दास ने इस पूरे मामले में झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्होंने रांची के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के लिए फैसले को चुनौती दी है.

उसी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अब ये देखने वाली बात होगी कि धोनी, नोटिस मिलने के बाद कब तक अपना पक्ष रखते हैं. क्योंकि उन्हें किस तारीख तक अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है, इस मामले में कोई ठोस जानकारी नहीं है.(M.S. Dhoni)

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