‘आप’ को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति एलजी का अधिकार
नई दिल्ली। दिल्ली (Delhi) में एल्डरमैन (Aldermen) की नियुक्ति का अधिकार उपराज्यपाल के पास ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को कहा कि सरकार की सहायता और सलाह के बिना एमसीडी में 'एल्डरमैन' नियुक्त करने का अधिकार एलजी का है। इस तरह आम आदमी पार्टी (AAP) को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पिछले साल मई में कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में गजट नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत एलजी ने मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर नहीं, बल्कि अपने विवेक से एमसीडी में...