सेना कैप्टन के लिए उम्र कैद की सिफारिश
नई दिल्ली, भाषा। थलसेना की एक अदालत ने जुलाई 2020 में दक्षिण कश्मीर के अमशीपोरा में एक सुनियोजित मुठभेड़ के दौरान तीन लोगों की हत्या कर दिये जाने के सिलसिले में एक कैप्टन के लिए उम्र कैद की सजा की सिफारिश की है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेना की अदालत ने साल भर से भी कम समय में ‘कोर्ट मार्शल’ की कार्यवाही पूरी की है। अधिकारियों ने बताया कि एक ‘कोर्ट ऑफ इनक्वायरी’ और ‘साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया’ में यह पाया गया कि सैनिकों ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफ्सपा) के तहत प्रदत्त...