बिना पहचान पत्र 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति के खिलाफ हाईकोर्ट में पीआईएल
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की बिना किसी पहचान प्रमाण के 2,000 रुपये के नोटों को बदलने की अनुमति देने वाली अधिसूचनाओं को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में एक याचिका दायर की गई है। जनहित याचिका (PIL) भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय (Ashwini Upadhyay) ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि 19 और 20 मई को प्रकाशित अधिसूचनाएं मनमानी हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन करती हैं। याचिका में आरबीआई और एसबीआई को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया...