Bike taxi

  • दिल्ली में बाइक टैक्सी पर रोक रहेगी

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बाइक टैक्सी चलाने वाली कंपनियों को राहत नहीं दी है। सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को कहा कि अभी दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी नहीं चलाई जा सकेंगी। अदालत ने कहा कि कंपनियों को दिल्ली सरकार की टैक्सी ऑपरेशन पॉलिसी बनने तक इंतजार करना होगा। वहीं, दिल्ली सरकार ने कहा है कि 30 जून तक बाइक टैक्सी के संचालन की नीति बना ली जाएगी। गौरतलब है कि सरकार ने कहा था कि जब तक दोपहिया टैक्सी के संचालन की नीति नहीं बन जाती है, तब तक बाइक टैक्सी सर्विस न शुरू की...