बिल पेंडिंग रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल राज्यपाल से मांगा जवाब
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने आठ प्रमुख विधेयकों को पारित किया था। लेकिन राज्यपाल ने इन्हें मंजूरी नहीं दी। ममता सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को इस याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने मामले में राज्यपाल सचिवालय और केंद्र सरकार (गृह मंत्रालय के माध्यम से) से जवाब मांगा है। अधिवक्ता आस्था शर्मा के माध्यम से याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल का आचरण संविधान के मूल...