सीएए पर अदालत ने जवाब मांगा
नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की और तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा। हालांकि अदालत ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी। supreme court issues notice यह भी पढ़ें: ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव! याचिकाकर्ताओं के वकील चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत कानून के अमल पर रोक लगा दे क्योंकि अगर इसके तहत किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन...