छावला सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई नई पीठ करेगी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2012 में दिल्ली के छावला (Chhawla) इलाके में 19 वर्षीय एक लड़की से सामूहिक बलात्कार (gangrape) एवं उसकी हत्या किए जाने के मामले में मौत की सजा पाने वाले तीन दोषियों को बरी करने के अपने फैसले की समीक्षा संबंधी दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की याचिका पर विचार के लिए तीन सदस्यीय पीठ गठित करने पर बुधवार को सहमति जताई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा एवं न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ से कहा कि इस अदालत द्वारा बरी किए गए एक आरोपी ने...