सीएए के लिए 6 महीने की मोहलत
नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम (citizenship amendment act) (सीएए-CAA) के तहत नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 6 महीने का और समय मांगा था, जिसे राज्यसभा (Rajya Sabha committee) की कमेटी ने स्वीकार कर लिया है। वहीं लोकसभा कमिटी के फैसले का अभी इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने कहा था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के लिए नियम बनाने के लिए छह महीनों की और जरूरत है, इसके बिना इसे लागू नहीं किया जा सकता। बता दें कि लगातार 7वीं बार गृह मंत्रालय को ये अतिरिक्त समय दिया गया है। जानकारी के मुताबिक...