Convict

  • गोंडा: पति-पत्नी किशोर की हत्या के दोषी को उम्र कैद

    गोंडा (उप्र)। गोंडा (Gonda) जिले में एक अदालत (court) ने करीब चार वर्ष पूर्व किशोर का अपहरण कर उसकी हत्या करने और साक्ष्य मिटाने के मामले में एक पति-पत्नी (husband wife) को दोषी (convict) करार देते हुए उम्र कैद (imprisonment) तथा 40-40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विनय कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पूजा सिंह ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने मानिक राम और उसकी पत्नी सुशीला को दोषी...