दिल्ली में सरकार की जरूरत ही क्यों?
दिल्ली में अब विधानसभा और चुनी हुई सरकार की जरूरत क्या है? क्या यह अच्छा नहीं होता कि दिल्ली में 1993 से पहले की स्थिति बहाल कर दी जाए? केंद्र सरकार ने जीएनसीटीडी एक्ट के जरिए पहले ही उप राज्यपाल को दिल्ली की असली सरकार घोषित कर रखा है और अब उसमें संशोधन के जरिए अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार भी उप राज्यपाल को दे दिया है। इस संशोधन के बाद दो अधिकारी मुख्यमंत्री के ऊपर भारी पड़ेंगे। तभी सवाल है कि जब सारे फैसले अधिकारियों के जरिए उप राज्यपाल को करना है तो राज्य में चुनी हुई सरकार की...