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  • पटना हाईकोर्ट से बिहार आरक्षण कानून रद्द

    पटना। बिहार (Bihar) में जातीय गणना (Ethnic Census) के बाद सरकार द्वारा सरकारी नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण (Reservation) की सीमा बढ़ाये जाने के निर्णय को पटना उच्च न्यायालय (Patna High Court) ने रद्द कर दिया है। सरकार ने नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की महागठबंधन सरकार ने जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट के आने के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था।  आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों (सवर्ण) को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर...