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  • ‘न्यूजक्लिक’ के पुरकायस्थ की गिरफ्तारी अवैध

    नई दिल्ली। गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यानी यूएपीए के तहत गिरफ्तार पत्रकार प्रबीर पुरकायस्थ को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। यूएपीए के तहत जेल में बंद ‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस ने उनको गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया था। अदालत ने यह भी कहा कि रिमांड ऑर्डर भी अवैध है। गौरतलब है कि प्रबीर पुरकायस्थ और ‘न्यूजक्लिक’ के एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को चीन से फंडिंग के...