फैक्ट चेक यूनिट नहीं बना सकेगी सरकार
मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने सूचना व प्रौद्योगिकी कानून यानी आईटी एक्ट में किए गए संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार के फैक्ट चेक यूनिट बनाने की योजना पर विराम लगा दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि आईटी एक्ट में संशोधन जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। गौरतलब है कि, केंद्र सरकार ने 2023 में आईटी एक्ट में संशोधन किया था। सरकार इसके जरिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर झूठी या फर्जी खबरों की पहचान करने के...