Go First

  • डीजीसीए ने गो फर्स्ट को यात्रियों को रिफंड देने का दिया निर्देश

    नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) (DGCA) के प्रमुख विक्रम देव दत्त ने गो फर्स्ट (Go First) को उन यात्रियों को रिफंड देने का निर्देश दिया है, जिन्होंने नियमों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर एयरलाइन की रद्द उड़ानों पर टिकट बुक किया है। इस बीच, गो फर्स्ट ने डीजीसीए के कारण बताओ नोटिस का भी जवाब दिया है, जो मंगलवार को जारी किया गया था, क्योंकि एयरलाइन ने धन की कमी और स्वैच्छिक दिवालियापन फाइलिंग के कारण बिना किसी पूर्व सूचना के उड़ानें रद्द कर दी थीं। जवाब में, एयरलाइन ने कहा कि वह उन यात्रियों के लिए रिफंड...