Government employees

  • उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन नया कानून

    देहरादून। उत्तराखंड (Uttarakhand) में सरकारी कर्मचारियों (government employees) के लिए पेंशन (pension) को लेकर अब नए नियम बनने जा रहे हैं। गैरसैंण बजट सत्र में पारित उत्तराखंड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक-2022 विधिवत कानून बन गया। विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसके आदेश सचिव शहंशाह मुहम्मद दिलबर दानिश ने किए। यह वर्ष 1961 से मान्य होगा। इसके लागू होने से अब अस्थायी कार्मिक के रूप में की गई सेवाएं पेंशन लाभ के लिए अमान्य होंगी। मौलिक नियुक्ति की तारीख से सेवा अवधि पेंशन के लिए गिनी जाएगी। इसलिए लिया फैसला हालिया कुछ...