ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
नई दिल्ली। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में चल रहे सर्वे के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर हुई सुनवाई के दौरान बड़ी टिप्पणी की। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि धर्मस्थल कानून कहता है कि किसी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता है। ऐसे में यह देखना होगा कि आजादी के वक्त यानी 15 अगस्त 1947 को इस जगह का क्या धार्मिक स्वरूप था। अदालत ने कहा कि उस दिन जो धार्मिक स्वरूप होगा, उससे यह तय होगा कि क्या इस कानून के वजूद में रहने के बावजूद इस मामले को सुना जा सकता है या नहीं, इसके...