Haryana reservation

  • हरियाणा के लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण अवैध

    चंडीगढ़। निजी क्षेत्र की कंपनियों में हरियाणा के लोगों के लिए 75 फीसदी नौकरियां आरक्षित करने के कानून को पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हरियाणा सरकार के इस कानून को लेकर कई निजी कंपनियों और उद्योग समूहों ने सवाल उठाए थे। इस कानून को अदालत में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट में जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन ने ये फैसला दिया। मामले की सुनवाई एक महीने पहले पूरी हो गई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला रिजर्व रख लिया था। शुक्रवार यानी 17 नवंबर को...