आरक्षण के लिए एससी, एसटी का उप वर्गीकरण: सुप्रीम कोर्ट
नयी दिल्ली | उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम 2006 को बरकरार रखते हुए कहा कि नौकरियों में आरक्षण के भीतर आरक्षण देने के लिए एससी और एसटी का उप-वर्गीकरण किया जा सकता है। अनुसूचित जातियों पर संविधान पीठ का फैसला मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ तथा बी आर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा की संविधान पीठ ने छह-एक के बहुमत वाले अपने फैसले में पंजाब के अलावा तमिलनाडु और अन्य राज्यों में इस तरह के उप-वर्गीकरण...